ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जनस्वास्थ्य विभाग ने कूड़े का निस्तारण नहीं करने पर दो मैरिज प्लेस पर 22-22 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।



शफी मौहम्मद सैफी दैनिक फ्यूचर लाइन टाईम्स ग्रेटर नोएडा


ग्रेटर नोएडा।ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जनस्वास्थ्य विभाग ने कूड़े का निस्तारण नहीं करने पर दो मैरिज प्लेस पर 22-22 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही, सीएंडडी वेस्ट को ग्रीन बेल्ट में फेंकने पर सोसाइटी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की रकम तीन कार्य दिवस में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के खाते में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण एरिया में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 लागू है। इसके तहत सभी बल्क वेस्ट जनरेटर के लिए खुद से कूड़े का निस्तारण करना अनिवार्य है।जनस्वास्थ्य विभाग के प्रभारी डीजीएम सलिल यादव ने बताया कि टीम ने ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-20 स्थित मैरिज प्लेस अवध ग्रीन और द रॉयल हेबिटेट सेंटर का जायजा लिया। दोनों जगह सॉलिड वेस्ट का निस्तारण उचित ढंग से नहीं किया जा रहा था। इसके चलते प्राधिकरण ने दोनों पर 22-22 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।विभाग की टीम ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित निराला एस्टेट सोसाइटी पर भी 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है क्योंकि सोसाइटी की तरफ से सीएंडडी वेस्ट को पास की ग्रीन बेल्ट में फेंका जा रहा था। तीनों संस्थाओं को जुर्माने की रकम तीन कार्य दिवस में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, कूड़े का उचित प्रबंधन नहीं कराने पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है।

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