कृषकों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने के उद्देश्य से न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित।

गेहूं का ₹2015 प्रति कुंटल मूल्य किया गया निर्धारित।
ग्रेटर नोएडा। शासन एवं जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में जिला खाद्य विपणन अधिकारी गौतम बुद्ध नगर सोनी गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी गेहूं खरीद वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत कृषकों को उनकी उपज का लाभाकारी मूल्य उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शासन द्वारा रू0 2015 /- कुन्तल की दर से गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। गेहूँ किसानों से सीधे क्रय किया जाएगा। सरकारी क्रय केन्द्र पर गेहूँ बिक्री के पूर्व पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पंजीकरण खाद्य विभाग के पोर्टल www.fcs.up.gov.in पर कराया जा सकता है। पंजीकरण के लिए ओ०टी०पी० की व्यवस्था की गयी है जोकि एस०एम०एस० द्वारा कृषक के अंकित मोबाईल नम्बर पर आयेगा, जिसे भरकर पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होगी। पंजीकरण कराते समय कृषक को अपनी खतौनी में अंकित नाम को सही-सही दर्ज कराना है तथा उसके साथ-साथ आधार कार्ड में अंकित नाम व संख्या तथा लिंग सही-सही भरना है। साथ ही पंजीकरण कराते समय परिवार के एक सदस्य को नोमिनी के रूप में पंजीकरण कराने की व्यवस्था के तहत नोमिनी के आधार कार्ड की सूचना अंकित करानी होगी। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी गेहूँ की खरीद सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन एवं ई-पॉप मशीन (इलेक्ट्रॉनिक प्वांइट ऑफ परचेज) के माध्यम से सम्पन्न होगी तथा कृषकों का भुगतान पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से किया जायेगा। पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से त्वरित भुगतान सुनिश्चित हो सके, इसके लिए कृषकों से अपील है कि अपने संयुक्त बैंक खाते के स्थान पर एकल बैंक खाते को ही पंजीकरण में दर्ज करायें गेहूं खरीद में कृषकों के आधार सीडेड (लिंक) बैंक खातों में ही भुगतान किया जायेगा। कृषकों का बैंक खाता उनके आधार नम्बर एवं NPCI (National Payment Corporation of India) से मैप्ड होना अनिवार्य है। यदि कृषक के पास एक से अधिक बैंक खाते हैं तो उसके सबसे Letest Aadhar updated बैंक खाते में ही भुगतान जाएगा। जिन कृषकों द्वारा धान खरीद वर्ष 2021-22 में पंजीकरण कराया गया है उन्हें पुनः पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे कृषक उक्त पंजीकरण को संशोधन कर पुनः लॉक कर सकते है कृषक बन्धुओं से अपील है कि अपना गेहूँ बेचने के लिए पंजीकरण समय से करा लें तथा गेहूँ बिक्री के समय पंजीकरण प्रपत्रों के साथ-साथ कम्प्यूटराईज्ड खतौनी, फोटोयुक्त पहचान-पत्र, आधार नम्बर एवं NPCI (National Payment Corporation of India) से मैप्ड बैंक खाते की पासबुक के प्रथम प्रष्ठ की छायाप्रति एवं आधार कार्ड अवश्य साथ लायें तथा गेहूँ विक्रय के उपरान्त केन्द्र प्रभारी से पावती अवश्य प्राप्त कर लें जनपद के कृषक बन्धुओं से अनुरोध है कि गेहूँ क्रय संबंधी उक्त१ औपचारिकताएँ शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करा लें जिससे सरकार की महत्वाकांक्षी जनकल्याणकारी योजना का अधिकाधिक लाभ प्राप्त किया जा सके। राकेश चौहान जिला सूचना अधिकारी गौतम बुद्ध नगर।*

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