मूल बकाया धनराशि जमा कर ब्याज माफी योजना का लाभ उठाएं व्यापारी।

फ्यूचर लाइन टाईम्स, सफ़ी मोहम्मद सैफी ग्रेटर नोएडा की रिपोर्ट।


ग्रेटर नोएडा : जनपद में 3 मार्च 2021 से 3 माह के लिए लंबित ब्याज/अर्थदंड माफी योजना रहेगी लागू।मूल बकाया धनराशि जमा कर ब्याज माफी योजना का लाभ उठाएं व्यापारी।

गौतम बुध नगर 9 मार्च 2021जिला मनोरंजन कर अधिकारी/ संप्रति वाणिज्य कर अधिकारी गौतम बुद्ध नगर ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद गौतम बुद्ध नगर में शासन व जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में लंबित ब्याज/अर्थदंड माफी योजना के तहत उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956, उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008(VAT), उत्तर प्रदेश कर अधिनियम 2007 एवं उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम 1979 एवं तद्धीन निर्मित नियमावली मनोरंजन कर तथा उत्तर प्रदेश केबल टेलीविजन नेटवर्क प्रदर्शन नियमावली 1997 में दिनांक 31 दिसंबर 2020 तक निर्धारित समस्त आदेशों से सृजित मांग पर लंबित ब्याज/अर्थदंड माफी योजना 3 मार्च 2021 से आगामी 3 माह के लिए लागू की गई है। उन्होंने उक्त योजना मे ब्याज माफी के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि 10 लाख तक मूल बकाया धनराशि संपूर्ण जमा किए जाने पर ब्याज का 100 प्रतिशत, 10 लाख से अधिक एक करोड़ तक के मूल बकाया धनराशि (संपूर्ण) किए जाने पर ब्याज का 90 प्रतिशत, एक करोड़ से अधिक 5 करोड़ तक के मूल बकाया धनराशि (संपूर्ण) किए जाने पर ब्याज का 50 प्रतिशत, 5 करोड से अधिक तक के मूल बकाया धनराशि (संपूर्ण) किए जाने पर ब्याज का 10 प्रतिशत तक ब्याज माफ किया जाएगा।

उन्होंने उक्त योजना के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि उक्त योजना प्रत्येक वर्ष के प्रत्येक आदेश के लिए पृथक-पृथक मानी जाएगी। योजना लागू होने के पूर्व में जमा मूलधन/ब्याज/अर्थदंड इस योजना के अंतर्गत वापसी/समायोजन योग्य नहीं होगा तथा योजना के फलस्वरूप जमा मूलधन ब्याज/अर्थदंड भी वापसी/समायोजन योग्य नहीं होगा। उन्होंने बताया कि उक्त योजना में उस अर्थदंड को माफ किया जाएगा जो बकाया न जमा करने पर लगाया गया हो, अन्य प्रकार के अर्थदंड की माफी का लाभ इस योजना के अंतर्गत अनुमन्य नहीं होगा तथा योजना समस्त प्रकार की मांग चाहे वह स्वीकृत कर या आरोपित कर के संबंध में बकाया हो अथवा विभिन्न न्यायालयों से तय अथवा लंबित विवादों के संबंध में हो, ब्याज एवं अर्थदंड के लिए लागू है। माननीय न्यायालयों में लंबित मामलों के संदर्भ में व्यापारी माननीय न्यायालयों में दाखिल वाद Note Press का प्रमाण प्रस्तुत करके अथवा वाद को वापस लेने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करके इस योजना का लाभ ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि योजना के अनुसार दी गई अंतिम तिथियों को विभागीय खाते में सही गणना अनुसार जमा किया जाना आवश्यक होगा तभी योजना का लाभ प्राप्त होगा। ब्याज माफी योजना 2021 के लिए आवेदन एवं निस्तारण केवल विभागीय पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे। व्यापारियों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने आच्छादित व्यापारियों का आह्वान करते हुए कहा कि समस्त बकाया जमा करने पर 30 दिन के अंदर नो ड्यूज प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। सभी इच्छुक व्यापारी मूल बकाया धनराशि (संपूर्ण) जमा कर ब्याज माफी योजना का अधिक से अधिक संख्या में लाभ उठाएं।

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