मनोज तोमर ब्यूरो चीफ र राष्ट्रीय दैनिक फ्यूचर लाइन टाईम्स गौतम बुद्ध नगर।
गौतमबुद्धनगर, 26 अगस्त 2025।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, गौतमबुद्धनगर ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए थाना बीटा-2 को निर्देशित किया है कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी व सांसद डिम्पल यादव पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की जाए।
यह मामला प्रार्थी रामसरण नगर इकबालपुर द्वारा दायर प्रार्थना पत्र से जुड़ा है। आरोप है कि 10 जुलाई 2025 को सेक्टर-105, नोएडा स्थित एक कार्यक्रम में मौलाना साजिद रशीदी ने सार्वजनिक मंच से डिम्पल यादव के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस बयान को टीवी चैनलों व सोशल मीडिया पर भी प्रसारित किया गया, जिससे लोगों की भावनाएं आहत हुईं।
प्रार्थी ने इसे न केवल महिलाओं का अपमान बताया बल्कि समाज के बीच वैमनस्य फैलाने वाला वक्तव्य करार दिया। उन्होंने कहा कि स्थानीय थाने में शिकायत देने के बावजूद रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई, जिसके बाद उन्होंने न्यायालय की शरण ली।
अदालत ने प्रार्थी के तर्क सुनने के बाद इसे गंभीर मामला मानते हुए बीटा-2 थाने को तुरंत एफआईआर दर्ज करने और रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजने के निर्देश दिए। साथ ही, इस घटना को समाज में शांति भंग करने वाला अपराध बताते हुए उचित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं।
यह आदेश प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा करने वाला माना जा रहा है, क्योंकि इसमें सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेताओं से जुड़े व्यक्तियों का नाम सामने आया है।
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