यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 72 वीं बोर्ड बैठक में लिए गये महत्वपूर्ण निर्णय

मनोज तोमर ब्यूरो चीफ गौतम बुद्ध नगर फ्यूचर लाइन टाईम्स।
यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की दिनांक 03 जनवरी , 2022 ( सोमवार ) को सम्पन्न 72 वीं बोर्ड बैठक में जनहित में लिये गये प्रमुख निर्णय । प्राधिकरण द्वारा दिनांक 01.04.2021 से 15.12.2021 तक की अवधि में विभिन्न योजनाओं से रू. 2120.97 करोड़ की प्राप्तियाँ हुई जो कि इस अवधि में पिछले वर्ष की तुलना में 169 प्रतिशत अधिक है । साथ ही उक्त अवधि में प्राधिकरण द्वारा रू. 1474.40 करोड का व्यय / भुगतान विभिन्न मदों , जिनमें ऋणों का भुगतान भी सम्मिलित है , में किया गया । यमुना एक्सप्रेसवे औ ० वि ० प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2018-19 , 2019-2020 , 2020-2021 के उपार्जन आधार ( Accrual Basis ) पर आधारित तुलन पत्र एवं आय - व्ययक बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया । मेडिकल डिवाईस पार्क : उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मेडिकल डिवाइस पार्क के सम्बन्ध में यमुना एक्सप्रेसवे औ ० वि ० . प्राधिकरण को State Implementing Agency ( SIA ) नामित किया गया तद्कम में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के सैक्टर -28 में 350 एकड में स्थापित की जाने वाली मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट उ 0 प्र 0 शासन के माध्यम से भारत सरकार के औषधि विभाग को अनुमोदन हेतु प्रेषित की गयी थी , तत्क्रम में भारत सरकार के पत्र संख्या - 31026 / 41 / 2020 - एम ० डी ० दिनांक -24 सितम्बर , 2021 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति ( In Principle Approval ) प्रदान की गयी । प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना के लिए विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा हेतु सचिव , फार्मास्यूटिकल विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 20.10.2021 व दिनांक 08.11.2021 बैठकें आहूत की गयी | विचारणीय बिन्दुओं को समावेशित करते हुए यीडा द्वारा मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना हेतु विस्तृत डी ० पी ० आर ० तैयार की गयी । दिनांक 31.12.2021 को सचिव , औषधि विभाग , भारत सरकार , रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के समक्ष डी ० पी ० आर ० के प्रस्तुतीकरण में भी इसे सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है । मैडिकल डिवाइस पार्क की डी ० पी ० आर ० के अनुसार इसे 350 एकड क्षेत्र में से प्रथम चरण में 200 एकड क्षेत्र में तथा द्वितीय चरण में 150 एकड क्षेत्र में विकसित किया जायेगा । आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग -2 लखनऊ के पत्र संख्या 1433 / 78-2-2021-10 ( एम ) / 2021 दिनांक 21 सितम्बर , 2021 उ ० प्र ० डाटा सेन्टर नीति -2021 के अन्तर्गत डेटा सेन्टर की अनुमन्यता हेतु भवन विनियमावली 2010 ( यथा संशोधित ) में जारी संशोधनों को अंगीकृत किया गया , जिसमें मुख्यतः बिल्डिंग की हाईट व एफ . ए . आर . शामिल हैं । यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में प्रचलित डी ० एस ० आर ० व्यवस्था को समाप्त करते हुये , सिविल / जल / विद्युत / उद्यान एवं यात्रिकी के निर्माण / अनुरक्षण कार्यों के आगणनों के गठन हेतु उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के नतीनतम प्रचलित एस.ओ.आर. को प्रयोग में लाये जाने का निर्णय लिया गया । इसके साथ ही निविदा निस्तारण में विभिन्न प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया गया है जैसे उ ० प्र ० लोक निर्माण विभाग के नवीनतम शैडयूल ऑफ रेट को लागू किये जाने तथा जस्टीफिकेशन की प्रक्रिया को समाप्त करने का निर्णय लिया गया । इसके अतिरिक्त विकास कार्यों में विलम्ब को रोकने हेतु संविदाकारों पर अर्थदण्ड लगाये जाने की नीति में नोएडा प्राधिकरण द्वारा अपनाई जा रही नीति के अनुसार बदलाव किया गया । उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 3282 / 77-6-2021-6099 / 584 / 2021 दिनांक 13.12.2021 , जिसके अन्तर्गत उ ० प्र ० पा ० ट्रा ० का ० लि ० तथा यू ० पी ० पॉवर कारपोरेशन लि ० को दी जा रही धनराशि को ग्रांट की श्रेणी में रखे जाने का निर्देश प्राप्त हुये हैं , को अंगीकृत किया गया । प्राधिकरण की आवासीय भूखण्ड / भवन एवं एल ० एफ ० डी ० परियोजना के अन्तर्गत आवंटित भूखण्ड / भवन का जी ० पी ० ए ० / एस ० पी ० ए ० अर्थात प्रतिनिधि ( Attorney Holder ) के माध्यम से आवंटियों / उप - पट्टा धारकों द्वारा अन्तरण हेतु अनुरोध किया जाता है । इसके अतिरिक्त जिन प्रकरणों में लीज डीड कराये जाने हेतु चैक लिस्ट जारी की जा चुकी है उनमें कुछ आवंटियों द्वारा Blood Relation में Registered General / special Power of Attorney ( GPA / SPA ) के आधार पर लीज डीड अंतरण किये जाने का अनुरोध किया जा रहा है । प्राधिकरण की आवासीय एव एल ० एफ ० डी ० / एस ० डी ० जेड परियोजनाओं के अन्तर्गत आवंटित आवासीय भूखण्ड / भवन के मूल आवंटी के अपरिहार्य कारणों से स्वयं के स्थान पर अपने रक्त सम्बन्धी तथा सहआवंटी होने की दशा में एक रक्त सम्बन्धी तथा दूसरा उपरोक्त वर्णित परिवारिक सम्बन्धी के पक्ष में जी ० पी ० ए ० / एस ० पी ० ए ० अर्थात प्रतिनिधि ( Attorney Holder ) के माध्यम से प्रतिनिधि के रूप में अंतरण / लीज डीड / कब्ज़ा पत्र की प्रक्रिया की स्वीकृति प्रदान की गई । आवंटियों के अनुरोध , कोविड वैश्विक महामारी तथा किसानों को 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर वितरित न होने के दृष्टिगत प्राधिकरण की समस्त आवासीय भवन , समस्त आवासीय भूखण्ड , समस्त औद्योगिक एवं संस्थागत योजनाओं में लीज डीड निष्पादित कराये जाने हेतु दिनांक 31.03.2022 तक ( ऐसे समस्त आवंटी जिनको पूर्व में चैक लिस्ट प्रेषित की जा चुकी है ) निःशुल्क समय विस्तरण प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया । यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में एक मुश्त समाधान योजना ( One Time Settlement Policy ) लागू के सम्बन्ध में : कोविङ -19 महामारी के दृष्टिगत यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा डेवलपर / बिल्डर्स / ग्रुप हाउसिंग / टाउनशिप को छोड़ते हुए अन्य परिसम्पत्तियों जैसे : - आवासीय भूखण्ड , आवासीय भवन , वाणिज्यिक , संस्थागत , औद्योगिक व मिक्सलैण्ड भूखण्ड योजनाएं एवं 7 % आबादी भूखण्डों के सभी डिफाल्टर आवंटियों को एक मुश्त समाधान योजना ( One Time Settlement Policy ) दिनांक 01.10.2021 से प्राधिकरण में लागू की गई । इस योजना में आवंटियों को दण्ड ब्याज की छूट अनुमन्य की गई । योजना दिनांक 01.10.2021 से लागू है जिसमें आवेदन की अन्तिम तिथि दिनांक 31.21.2021 तक निर्धारित की गयी थी । इस अवधि में कुल 2593 ओ ० टी ० एस ० ) आवेदन प्राप्त हुये ( माह अक्टूबर में 413 नवम्बर 2021 में 1765 तथा माह दिसम्बर , 202 में 415 ) जिससे लगभग रु. 416.77 करोड़ की धनराशि प्राधिकरण को प्राप्त होना सम्भावित है । ओ ० टी ० एस ० आवेदन के निस्तारण के लिये 02 माह की अवधि नियत है । तदनुसार माह अक्टूबर , 2021 के सभी 413 आवेदनों का निस्तारण किया जा चुका है तथा माह नवम्बर , 2021 में प्राप्त 1765 आवेदनों के सापेक्ष 825 आवेदनों का निस्तारण किया जा रह है । ओ.टी. एस . योजना से वर्तमान तक प्राधिकरण को रू .11.82 करोड़ की धनराशि प्राप्त हो चुकी है । यमुना एक्सप्रेसवे औ ० वि ० प्राधिकरण ग्रामीण आबादी ( विनियमितीकरण एवं व्यवस्थापन विनियमावली 2011 ( संशोधित 2014 ) के बिन्दु संख्या 08 ( 3 ) के क्रम में भू - स्वामियों से प्रश्नगत आबादी भूमि के सापेक्ष प्राप्त किये गये प्रतिकर व अन्य देयों , जो उस भूमि पर हो , को प्राधिकरण के पक्ष में जमा करवाया जाता है । इसमें कतिपय कृषकों द्वारा प्रतिकर की धनराशि को प्राधिकरण में जमा नहीं करवाया गया है । अतः इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव शासन को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया जिसमें जिन प्रकरणों में कृषकों द्वारा प्रतिकर प्राप्त नहीं किया गया है ऐसे काश्तकार प्रतिकर प्राप्त कर तत्काल प्राधिकरण में जमा कर देते हैं तो ऐसे में ब्याज की धनराशि मांगे बिना नियमानुसार पट्टा प्रलेख निष्पादन की कार्यवाही की जा सके साथ कतिपय अन्य प्रकरणों जिनमें काश्तकारों द्वारा पूर्व में प्रतिकर उठाया गया है , परन्तु प्राधिकरण में भूमि के सापेक्ष जमा नहीं करवाया गया है , उन्हें ब्याज से छूट देते हुए नियमानुसार पट्टा प्रलेख की अनुमति प्रदान की जाये । इस प्रकरण बोर्ड द्वारा शासन को संदर्भित करने का निर्णय लिया गया। प्राधिकरण क्षेत्र में निरन्तर सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखे जाने हेतु दिनांक 01.01.2022 से 30.06.2022 तक पुलिस विभाग को पूर्व की भांति 06 वाहन उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया । इस पर आने वाला व्यय प्राधिकरण द्वारा ही वहन किया जायेगा । यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण बोर्ड द्वारा संस्थागत भूखण्डों के आवंटन की प्रक्रिया में संशोधन किया गया है , यह संशोधन प्राधिकरण क्षेत्र में संस्थागत भूखण्डों की मांग बढ़ने तथा प्राधिकरण की वित्तीय तरलता एवं आवंटन प्रक्रिया को सहज / पारदर्शी बनाये जाने के दृष्टिगत किया गया है । इसके अंतर्गत अब आवंटन प्रक्रिया हेतु प्रस्तावित मानकों में निर्धारित अर्हता अनुसार अधिकतम प्राप्त होने वाले अंको ( 85 अंक ) का न्यूनतम 60 प्रतिशत अर्थात 51 अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वालों की संख्या यदि प्रकाशित संस्थागत भूखण्डों की संख्या से अधिक है तो संस्थागत भूखण्डों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा । आवासीय सेक्टर -18 एवं 20 में नियोजन विभाग द्वारा भवन नियमावली अनुरूप संस्थागत कियाओं हेतु भूखण्डों का नियोजन करने के उपरान्त ही उक्त भूखण्डों को आवंटन हेतु किसी योजना में सम्मिलित किया जायेगा । संस्था के पक्ष में भूखण्ड का क्षेत्रफल प्राधिकरण के भवन नियमावली में निर्धारित क्षेत्रफल के अनुरूप किया जायेगा ।

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