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गैंगस्टर एक्ट मामले में शिवकुमार व अशोक कुमार दोषमुक्त, न्यायालय ने दिया संदेह का लाभ

मनोज तोमर ब्यूरो चीफ राष्ट्रीय दैनिक सूचना लाइन टाईम्स गौतमबुद्ध नगर। जितेंद्र नागर एडवोकेट  सचिन विधूड़ी एडवोकेट 

गौतमबुद्धनगर, 29 अगस्त 2023।
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट), अपर सत्र न्यायाधीश-चतुर्थ, गौतमबुद्धनगर की अदालत ने थाना जेवर में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 357/2010, विशेष वाद संख्या 77/2011 सरकार बनाम शिवकुमार उर्फ शिब्बू एवं अशोक कुमार में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया!
यह मुकदमा अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के तहत पंजीकृत था। अभियोजन पक्ष ने आरोपों को साबित करने का प्रयास किया, वहीं अभियुक्तगण की ओर से उनके अधिवक्ता जितेंद्र नागर ऐडवोकेट एवं श्री सचिन बिधुड़ी ऐडवोकेट ने पक्ष रखते हुए तर्क प्रस्तुत किए।
न्यायालय ने समस्त साक्ष्यों व प्रस्तुत तथ्यों का परीक्षण करने के उपरांत यह पाया कि अभियोजन पक्ष आवश्यक तत्वों को संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा। फलस्वरूप, अभियुक्त शिवकुमार उर्फ शिब्बू एवं अशोक कुमार को आरोपित अपराध से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किए जाने योग्य माना गया।
आदेशानुसार, दोनों अभियुक्त वर्तमान में जमानत पर थे। अतः उनके जमानतनामे एवं व्यक्तिगत बंधपत्र निरस्त कर दिए गए तथा जमानतदारों को दायित्व से मुक्त किया गया। साथ ही, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437ए के अनुपालन में अभियुक्तगण को 25,000-25,000 रुपये का स्वीय बंधपत्र एवं समान राशि की दो-दो प्रतिभू अविलंब दाखिल करने के निर्देश दिए गए, जो निर्णय की तिथि से आगामी छह माह तक प्रभावी रहेंगे।
यह निर्णय विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट), गौतमबुद्धनगर द्वारा खुले न्यायालय में 29 अगस्त 2023 को उच्चारित किया गया।

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