-->

मध्यस्थ/मीडिएटर के 26 पदों हेतु पात्र अधिवक्तागण 04 अगस्त 2025 तक कर सकते हैं आवेदन

मनोज तोमर ब्यूरो चीफ राष्ट्रीय दैनिक फ्यूचर लाइन टाईम्स।
जनपद न्यायालय के तहसील एवं मुख्यालय स्तर पर मध्यस्थ/मीडिएटर के 26 पदों हेतु पात्र अधिवक्तागण 04 अगस्त 2025 तक कर सकते हैं आवेदन।
गौतम बुद्ध नगर 31 जुलाई, 2025, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ एवं जिला न्यायाधीश गौतम बुद्ध नगर मलखान सिंह के निर्देशों के क्रम में अपर जिला जज/सचिव(पूर्णकालिक) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गौतम बुद्ध नगर चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने बताया कि जिला न्यायालय के तहसील व मुख्यालय स्तर पर मध्यस्थ के चयन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। 
उन्होंने उत्तर प्रदेश सिविल प्रक्रिया मध्यस्थ नियमावली 2021 में दिए गए प्राविधानों के अधीन पैनल में सम्मिलित किए जाने वाले व्यक्तियों की अर्हताओं के संबंध में बताया कि सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं ऐसे अधिवक्ता जिनके पास कम से कम 10 वर्ष का विधिज्ञ अनुभव हो, ऐसे वृत्तिक/विशेषज्ञ, जिनके पास अपने-अपने क्षेत्र में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव हो और जो विधिज्ञ क्षेत्र में सुपरिचित हो, आवेदन कर सकते हैं, उन्होंने यह भी बताया कि वह व्यक्ति, मध्यस्थ के रूप में पैनल में सम्मिलित किए जाने के पात्र नहीं होंगे जो दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया हो या विकृतचित को घोषित किया गया हो, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध किसी न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया हो, ऐसा कोई व्यक्ति जो नैतिक उधमता से अन्तर्वलित अपराध के लिए किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया हो एवं ऐसा कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की गई हो या फलस्वरुप दंडित किया गया हो। उन्होंने बताया कि मध्यस्थ/मेडिएटर 26 पदों हेतु चयनित संधिकर्ता का कार्यकाल नियुक्ति की दिनांक से सामान्यत: 03 वर्ष की अवधि के लिए होगा। मध्यस्थता केंद्र में मध्यस्थ के रूप में कार्य करने हेतु इच्छुक अधिवक्तागण के आवेदन पत्र उत्तर प्रदेश सिविल प्रक्रिया मध्यस्थ नियमावली 2021 में दिए गए अनुसूची-एक पर 04/08/2025 तक कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गौतम बुद्ध नगर में 5:00 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे। ‌

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ