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नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 20 किमी दायरे में बिना एनओसी निर्माण पर सख्ती, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर किरण जैन ने दी चेतावनी, सभी बिल्डरों व नागरिकों से नियमों का पालन करने का आग्रह

गौतम बुद्ध नगर, 11 जुलाई 2025: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) के 20 किलोमीटर के दायरे में अब बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के कोई भी निर्माण कार्य, ढांचा या पेड़ लगाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यह निर्णय हाल ही में संपन्न हुई पर्यावरण प्रबंधन समिति की बैठक के बाद लिया गया है।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर किरण जैन ने स्पष्ट किया कि यह नियम नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों के तहत लागू किया गया है। उन्होंने बताया कि यह एनओसी विमान संचालन की सुरक्षा और नेविगेशन सिस्टम की अखंडता बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि एनओसी के बिना हो रहे निर्माण कार्यों को तुरंत प्रभाव से रोका जाएगा और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह प्रक्रिया जीएसआर 751(ई), नागरिक उड्डयन मंत्रालय के 2015 नियमों और विमान (भवन और पेड़ों से उत्पन्न बाधाओं को गिराना) नियम, 2023 के तहत संचालित है।

निर्माण कार्य से पहले इच्छुक आवेदक भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के एनओसीएएस पोर्टल (https://nocas2.aai.aero/nocas) पर आवेदन कर सकते हैं। स्थानीय निकायों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे 20 किमी की परिधि में किसी भी ऊर्ध्व विकास से पहले एनओसी की अनिवार्यता सुनिश्चित करें।

सूचना विभाग गौतम बुद्ध नगर के माध्यम से सीओओ ने बिल्डर्स, भूमि मालिकों व आम नागरिकों से आग्रह किया है कि वे नियमानुसार निर्माण की प्रक्रिया अपनाएं और हवाई अड्डे के सुरक्षित संचालन में सहयोग करें।

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