शासन के आदेशानुसार विकास खण्ड भोजपुर का चयन शीतगृह स्थापना प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत किया है - जिला उद्यान अधिकारी

फ्यूचर लाइन टाईम्स, राजेंद्र चौधरी संवादाता गाजियाबाद 

गाजियाबाद : शीतगृह रहित आलू उत्पादक विकास खण्डों में शीतगृह की स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिये जाने के सम्बन्ध में जिला उद्यान अधिकारी, गाजियाबाद ने जानकारी देते हुए बताया है कि शासन के आदेशानुसार जनपद गाजियाबाद के विकास खण्ड भोजपुर का चयन शीतगृह स्थापना प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत हुआ है। शासनादेश के प्रमुख बिन्दु  है कि प्रदेश के आलू उत्पादक 27 जनपद के 58 विकास खण्ड में एक - एक शीतगृह स्थापित करने का निर्णय लिया गया है । जनपद के चारों विकास खण्ड मे पूर्व मे देय 35 प्रतिशत अनुदान के अतिरिक्त 15 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान राज्य सहायता टॉप - अप के रूप में मात्र विकास खण्ड भोजपुर के लिये दिये जाने का प्रस्ताव। प्रस्ताव की स्वीकृति के उपरान्त 01 वर्ष के अन्दर शीतगृह का निर्माण किया जाना आवश्यक होगा । अधिकतम 5000 मी. टन क्षमता के शीतगृह निर्माण में अधिकतम लागत रू 0 04 करोड पर अतिरिक्त 15 प्रतिशत राज्य सहायता कुल 50 प्रतिशत अनुदान अर्थात् कुल धनराशि रू 0 02 करोड दिया जाना प्रावधानित है । शीतगृह निर्माण के अनुदान की धनराशि केडिट लिंक्ड बैंक इन्डेड सब्सिडी के रूप में नियमानुसार लाभार्थी / संस्था को दी जायेगी ।  शीतगृह स्थापना प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत शीतगृह के निर्माण हेतु इच्छुक लाभार्थी / संस्था प्रस्ताव भिजवाने हेतु विस्तृत जानकारी हेतु जिला उद्यान अधिकारी, गाजियाबाद ( लैन्डलाईन नं0-01202823887 ) कार्यालय से सम्पर्क कर सकते है।

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