ग्रेटर नोएडा | 24 दिसंबर 2025
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) ने औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में हो रही अनावश्यक देरी पर कड़ा रुख अपनाते हुए कुल 39 औद्योगिक भूखंडों का आवंटन निरस्त कर दिया है। यह कार्रवाई अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास की अध्यक्षता में दिनांक 21 नवंबर 2025 को आयोजित बैठक में हुए विचार-विमर्श के क्रम में की गई।
प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि पूर्व में 366 ऐसे आवंटी थे, जिन्हें चेकलिस्ट जारी हो चुकी थी, लेकिन निर्धारित समयावधि बीत जाने के बावजूद उनके द्वारा लीज डीड निष्पादित नहीं कराई गई। इन सभी को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 24 नवंबर 2025 को समाचार पत्रों में क्यूआर कोड सहित सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की गई थी तथा प्राधिकरण की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया था।
YEIDA के अनुसार, वर्ष 2020 एवं उसके पश्चात निरंतर औद्योगिक भूखंडों के आवंटियों को चेकलिस्ट जारी की जा रही है। नियमों के तहत चेकलिस्ट जारी होने के 60 दिनों के भीतर पट्टा विलेख निष्पादित कर कब्ज़ा प्राप्त करना, मानचित्र स्वीकृत कराना तथा चार वर्षों के अंदर इकाई स्थापित कर उत्पादन प्रारंभ करना अनिवार्य है।
प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया कि चेकलिस्ट जारी होने के बाद तीन बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद कुछ आवंटियों ने न तो लीज डीड निष्पादित कराई और न ही संतोषजनक उत्तर दिया। ऐसे मामलों में सेक्टर 29, 32 एवं 33 में स्थित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आवंटित भूखंडों का आवंटन निरस्त किया गया।
निरस्त किए गए भूखंडों में जनरल इंडस्ट्री (19), MSME पार्क (12), हैंडीक्राफ्ट पार्क (5) एवं टॉय पार्क (3) शामिल हैं। प्राधिकरण ने दोहराया कि औद्योगिक विकास की गति बनाए रखने के लिए भविष्य में भी नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख़्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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