गौतमबुद्धनगर, 13 मई 2025:
समाजवादी पार्टी (अधिवक्ता सभा) ने एक महत्वपूर्ण प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए जानकारी दी कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सोशल मीडिया पर गोली मारने की धमकी देने वाले व्यक्ति के खिलाफ अब मुकदमा दर्ज होगा। यह आदेश माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया है।
12 अप्रैल 2025 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक व्यक्ति समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकी देता नज़र आया। इस संबंध में थाना कोतवाली सूरजपुर में रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु आवेदन दिया गया, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।
इसके बाद रामसरण नागर (एडवोकेट), राष्ट्रीय सचिव – समाजवादी पार्टी (अधिवक्ता सभा),पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन गौतमबुद्ध नगर और पूर्व जिला पंचायत सदस्य ने 23 अप्रैल 2025 को गौतमबुद्ध नगर की अदालत में याचिका दायर की। इस पर सुनवाई करते हुए माननीय द्वितीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि कुमार सागर ने 13 मई 2025 को थाना कोतवाली सूरजपुर पुलिस को अमरेन्द्र प्रताप सिंह एवं उसके अन्य साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया!
यह निर्णय लोकतंत्र और कानून के शासन की जीत माना जा रहा है, जहाँ किसी भी प्रकार की धमकी और हिंसा की प्रवृत्तियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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