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किसानों के 10% भूखंड पर सवाल, हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं मिला हक !

मनोज तोमर ब्यूरो चीफ राष्ट्रीय दैनिक फ्यूचर लाइन टाईम्स गौतमबुद्ध नगर।

ग्रेटर नोएडा: किसानों के 10% भूखंड पर सवाल, हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं मिला हक – प्रमोद वर्मा का प्राधिकरण पर गंभीर आरोप

ग्रेटर नोएडा। जिला एवं सत्र न्यायालय बार एसोसिएशन गौतमबुद्ध नगर के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद वर्मा एडवोकेट ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर किसानों के अधिकारों की अनदेखी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट इलाहाबाद के स्पष्ट आदेश के बावजूद किसानों को 10% विकसित आबादी भूखंड नहीं दिए गए, जो कि उनका वैधानिक हक है।

प्रमोद वर्मा के अनुसार, 26 दिसंबर 2023 को बोर्ड बैठक में 10% भूखंड देने पर सहमति बनी और 19 जनवरी 2024 को यह प्रस्ताव शासन को भेजा गया। इसके बाद 13 फरवरी 2024 को प्राधिकरण ने दोबारा प्रस्ताव भेजा, लेकिन मामला हाई पावर कमेटी को भेजकर उलझा दिया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब किसानों को भूखंड देना तय था, तो कमेटी के पास मामला भेजने की क्या आवश्यकता थी?

उन्होंने खुलासा किया कि ऐसे किसान जिन्होंने कोर्ट का रुख नहीं किया था, उन्हें भी 10% भूखंड दे दिए गए हैं, फिर भी कोर्ट गए किसानों को उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है। अधिकारी इस बात को दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले से दिए गए भूखंड निरस्त कर दिए जाएंगे, जबकि प्राधिकरण को ऐसा करने का अधिकार नहीं है।

हाईकोर्ट ने 2 अप्रैल 2025 और 30 अप्रैल 2025 को दिए अपने आदेश में स्पष्ट किया कि भूखंड उन्हीं आधारों पर दिए जाएं जैसे अन्य किसानों को दिए गए। अब किसानों को उनका हक सिर्फ न्यायालय से ही मिल सकता है।

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