राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत होगा निशुल्क खाद्यान्न का वितरण।

मनोज तोमर ब्यूरो चीफ दैनिक फ्यूचर लाइन टाईम्स गौतम बुद्ध नगर।
ग्रेटर नोएडा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत 02 जून से 10 जून, 2022 के मध्य में होगा निशुल्क खाद्यान्न का वितरण।आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ता मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से भी कर सकते हैं खाद्यान्न प्राप्त।
जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर सुहास एल.वाई. के निर्देशों के क्रम में जिला पूर्ति अधिकारी गौतम बुद्ध नगर चमन शर्मा ने अंत्योदय तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों का आह्वान करते हुए जानकारी दी है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत आच्छादित अंत्योदय तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को 02 जून से 10 जून 2022 तक खाद्यान्न का ई-पोस मशीनों के माध्यम से गुणवत्ता परक निशुल्क वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उक्त अवधि में अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किग्रा0 खाद्यान्न (20 किग्रा0 गेहूं तथा 15 किग्रा0 चावल) तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों से सम्बद्ध यूनिटों पर 5 किग्रा0 खाद्यान्न प्रति यूनिट (3 किग्रा0 गेहूं व 2 किग्रा0 चावल का निःशुल्क वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि राशन कार्ड धारकों को पोर्टेबिलिटी के अंतर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उपलब्धता रहेगी तथा पोर्टेबिलिटी चालान जनरेट किये जाने की सुविधा दिनांक 06 जून 2022 से 07 जून 2022 तक उपलब्ध रहेगी।उन्होंने बताया कि उक्त योजना के तहत राशन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 10 जून 2022 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल ओ.टी.पी. वेरिफिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण संपन्न कराया जाएगा। कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत आवश्यक वस्तुओं का निर्बाध रूप से वितरण सुनिश्चित कराने के लिए विक्रेताओं द्वारा वितरण के दौरान खाद्यान्न वितरण का कार्य प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने जन सामान्य एवं उचित दर विक्रेताओं का यह भी आह्वान किया कि उनके द्वारा वितरण के समय उचित दर दुकानों पर सामाजिक दूरी बनाकर रखें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करें। उन्होंने समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देश देते हुए कहा कि वह वितरण समाप्त होने तक अपनी उचित दर दुकान खुली रखेंगे एवं नोडल अधिकारी की उपस्थिति में वितरण करेंगे, यदि किसी भी उचित दर दुकानदार की घटतौली की शिकायत प्राप्त होती है तो शिकायत की जांच में पुष्टि होने पर कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अतः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की सूची में सम्मिलित समस्त उपभोक्ता संबंधित उचित दर विक्रेताओं से खाद्यान्न प्राप्त करें और यदि कोई उचित दर खाद्यान्न नहीं देता है, तो अपनी तहसील में संबंधित उप जिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी एवं क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक से शिकायत कर सकते हैं। 

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