कोर्ट ने सुनाई गैंगरेप के आरोपियों को कड़ी सजा।

फ्यूचर लाइन टाईम्स 


कोर्ट ने सुनाई गैंगरेप के आरोपियों को कड़ी सजा। गेंग रैप के दो आरोपियो को गैंगेस्टर में सात-सात वर्ष की सज़ा सुनाई गयी है। गैंग रेप के आरोप में दोनों सईद व मोंटी जेल में बन्द हैं उन पर गैंगस्टर भी लगा था।


जनपद मुज़फ्फरनगर में गत अगस्त 19, 2017 को एक दलित लड़की के साथ गैंग रेप के बाद तीन आरोपियों पर गैंगेस्टर लगने के बाद गैंगेस्टर कोर्ट ने दो आरोपियों सईद व मोंटी को सात-सात वर्ष की सज़ा सुनाई है। यह पहला मौका है कि आरोपियों के विरुद्ध अभी तक पोक्सो कोर्ट में मामला लंबित होने के बावजूद अच्छी पैरोकारी के चलते गैंगेस्टर एक्ट में मामला पहले निस्तारित हो गया। जबकि एक आरोपी तिरलोकी की गत 14 अगस्त को जेल में ही मृत्यु हो चुकी है।


अभियोजन की ओर से अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह ने पैरवी की गैंगेस्टर मामले की सुनवाई एड़ीजे 5 विशेष गैंगेस्टर कोर्ट के जज वीरेंदर कुमार पांडेय की कोर्ट में हुई। अभियोजन के अनुसार थाना न्यू मण्डी इलाके में गत 19 अगस्त 2017 को एक दलित लड़की अपने पड़ोसी के साथ बाजार जा रही थी जब वह लोग कलोनी के निकट पहुंचे तो तीन बदमाश लड़की को गन्ने के खेत मे खींच कर ले गए जहां उसके साथ बारी बारी से तीनों ने दुष्कर्म किया जिससे वह बेहोश हो गई। पडोसियों के शोर मचाने पर आरोपी भाग गए। नई मंडी पुलिस ने तीनों बदमाशों सईद व मोंटी के विरुद्ध धारा 376A  व पोक्सो एक्ट व दलित एक्ट में मामला दर्ज कर मामला पोक्सो कोर्ट में भेजा था इस के बाद पुलिस ने संगीन अपराध के होते तीनो पेर गैंगेस्टर लगा दी थी। गैंगेस्टर कोर्ट में सुनवाई के चलते एक आरोपी तिरलोक की मौत हो गई थी जबकि दो आरोपियों को दोषी मानकर कोर्ट में दंडित किया गया।


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