-->

प्लास्टिक कैरी बैग मिलने पर ₹25000 जुर्माना या 6 वर्ष की कैद !

प्लास्टिक कैरी बैग को प्रतिबंधित करने से उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरा देश हो रहा है स्वच्छ और स्वस्थ, फ्यूचर लाइन टाईम्स दिनांक अक्टूबर 16,2019,संवाददाता राम अवध भगत, गाजियाबाद : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ''स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत'' का नारा दिया है। इस नारे को साकार करने के लिए देश के सभी नागरिकों का यह दायित्व है कि वे अपने शहर मुहल्ले, गली, सड़क, नाली, पार्क, सार्वजनिक स्थल, गांवों आदि को स्वच्छ रखें, गन्दा न करें। जब शहरी और ग्रामीण लोग स्वयं प्लास्टिक का उपयोग नहीं करें। स्वच्छता के लिए यह जरूरी है कि प्रत्येक नागरिक में चेतना जागृत हो और वह गांव, नगर, मुहल्ले, जिला, प्रदेश, देश को स्वच्छ रखने में सहभागी बने।
प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने महात्मा गांधी जी के 150वीं जयन्ती के अवसर पर प्रदेश के सभी विभागों के लोगों को प्लास्टिक व थर्माकोल की बनी प्लेट, चम्मच, गिलास, कप प्रयोग न करने, नदियों, तालाबों, झीलों आदि में प्लास्टिक के थैले आदि न फेंकने, सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने की शपथ दिलाते हुए पर्यावरण संरक्षण में सहयोग देने हेतु कहा है।
प्लास्टिक की थैलियों को उत्तर प्रदेश में विनिर्माण, आयात, भण्डारण, विक्रय, ढुलाई व प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाकर प्रदेश सरकार ने पर्यावरण तथा स्थानीय परिवेश पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को रोकने का बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। प्लास्टिक की थैलियों को लोग लापरवाही से इधर-उधर फेंक देते हैं और वे थैलियां नालों, नालियों, गटरों, मल निकास प्रणाली, सड़कों के किनारे, कूड़ेदानों, सार्वजनिक स्थलों आदि में रुकने से महामारी पैदा होने की संभावनाएं होती है
उत्तर प्रदेश में मानक विहीन प्लास्टिक व थर्माकोल पर बैन लगाया गया है। प्रदेश के समस्त नगरीय एवं औद्योगिक क्षेत्रों में समस्त प्रकार के डिस्पोजल, निस्तारण योग्य प्लास्टिक कैरी बैगों के उपयोग, विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भण्डारण, परिवहन, आयात या निर्यात को प्रतिबन्धित कर दिया गया है। यदि किसी के भी द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक निर्धारित मानक से कम प्लास्टिक की थैलियों थर्माकोल का प्रयोग, बिक्री, विनिर्माण आदि करते हुए पाया गया तो निषिद्ध वस्तुओं की मात्रा 100 ग्राम तक पाई जाने पर 1000 रु0, 101 से 500 ग्राम तक पाई जाने पर 2000 रु0, 501 से 01 किलोग्राम तक पाई जाने पर 5000 रु0, 01 किलोग्राम से 05 किग्रा0 तक पाई जाने पर 10,000 रु0 तथा 05 किग्रा0 से अधिक पाई जाने पर 25,000 रु0 जुर्माना निर्धारित किया गया है। जुर्माने के साथ ही एक से 06 माह तक के कारावास का भी प्राविधान इस अधिनियम में किया गया है। 


एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ