फ्यूचर लाइन टाईम्स, दिनांक अक्टूबर 03,2019,संवाददाता अखिलेश तिवारी, प्रतापगढ : जनपद के विधानसभा क्षेत्र 248-प्रतापगढ़ के उपनिर्वाचन-2019 की अधिसूचना जारी हो चुकी है और इसी दौरान नवरात्रि का पर्व, महानवमी, दुर्गापूजा, दिनांक 07/08-10-2019 को दशहरा, दिनांक 10/11-10-2019 को ऐतिहासिक भरत मिलाप तथा 27/28-10-2019 को दीपावली का त्योहार व 29-10-2019 को भैयादूज व चित्रगुप्त जयन्ती, 10 नवम्बर 2019 को बारावफात, 12-11-2019 को गुरूनानक जयन्ती, 24-11-2019 को गुरूतेग बहादुर शहीद दिवस का आयोजन/त्योहार सम्पन्न होने है। त्योहारों एवं निर्वाचन के अवसर पर कतिपय असामाजिक तथा समाजविरोधी तत्व ऐसा कार्य कर सकते है जिससे जनपद में शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और जनमानस की सुरक्षा में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। इस अवसर पर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से अपर जिला मजिस्ट्रेट शत्रोहन वैश्य ने द0प्र0सं0 की धारा-144 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा लागू कर दिया है जो सम्पूर्ण जनपद सीमा में 24 नवम्बर .2019 तक प्रभावी रहेगी।
निषेधाज्ञा में निहित प्राविधानों में एक स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का एक गुट होना प्रतिबन्धित किया जाता है। त्योहारों के पावन पर्व पर कोई नई परम्परा नही कायम की जायेगी। कोई भी व्यक्ति मतदान स्थलों, मतगणना स्थल या अन्य किसी सार्वजनिक स्थानों पर रिवाल्वर, पिस्टल, राइफल, एक नली बन्दूक व दो नली बन्दूक अथवा घातक हथियार यथा चाकू, बल्लम, फरसा, विस्फोटक, ज्वलनशील पदार्थ, तेजाब आदि अथवा लाठी, डंडा, हाकी स्टिक आदि या किसी भी प्रकार का हथियार/शस्त्र लेकर नहीं चलेगा, न तो उसका प्रयोग करेगा। यह प्रतिबन्ध सरकारी ड्युटी पर तैनात अधिकारी/कर्मचारी तथा बैंक में लगे हुये सुरक्षा कर्मियों पर लागू नहीं होगा। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को उनके सहारे के रूप में लाठी या डंडा लेकर चलने की छूट रहेगी। किसी भी सार्वजनिक धार्मिक स्थल पर लाउडस्पीकर का प्रयोग किसी भी दशा में इस प्रकार से नहीं किया जायेगा जिससे विभिन्न सम्प्रदाय के लोगों में उत्तेजना फैलने की सम्भावना हो। कोई भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल, संगठन अन्य समुदाय के लोग निर्धारित संख्या से अधिक वाहन लेकर नहीं चलेगें। प्रचार हेतु जो वाहन प्रयोग में लाया जायेगा उसमें सक्षम अधिकारी से प्राप्त अनुमति के बाद ही निर्धारित संख्या व आकार तथा डेसिबल के लाउडस्पीकर लगाये जायेगें । कोई भी राजनैतिक दल, अभ्यर्थी या समर्थक सम्पत्ति स्वामी की अनुमति के बावजूद भी किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, आहाते की दीवार आदि पर ध्वज दण्ड बनाने, ध्वज टांगने, सूचनायें चिपकाने, नारे लिखने आदि का कार्य नहीं करेगें। कोई भी राजनैतिक दल, अभ्यर्थी, व्यक्ति अन्य दलांं द्वारा आयोजित सभाओं, जुलूसों में बाधा उत्पन्न नही करेगा या उन्हें भंग नही करेगा। जुलूस उन स्थानों से लेकर नहीं चलेगा जिन स्थानों पर दूसरे दल द्वारा सभायें की जा रही हों। एक दल द्वारा लगाये गये पोस्टर दूसरे दल द्वारा हटाये जाने का प्रयास नहीं करेगा। कोई दल या अभ्यर्थी अपने जुलूस या सभा के आयोजन से यातायात में रूकावट नहीं पैदा करेगा। दो या दो से अधिक दल एक ही समय व एक ही रास्ते से जुलूस नहीं ले जायेगें। कोई भी व्यक्ति या दल कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे विभिन्न जातियों, धार्मिक व भाषायी समुदायों के बीच मतभेद बढ़े अथवा घृणा की भावना या तनाव पैदा हो। कोई भी व्यक्ति किसी प्रत्याशी की हार-जीत के सम्बन्ध में सट्टा नहीं लगायेगा। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार से अफवाह नहीं फैलायेगा और न ही किसी प्रकार का दबाव निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारी/कर्मचारी पर डालेगा। कोई भी व्यक्ति मतगणना स्थल पर एवं उसके चारो तरफ 200 मीटर की परिधि में मोबाईल फोन, कार्डलेस व वाकी-टाकी का प्रयोग नहीं करेगा। यह प्रतिबन्ध निर्वाचन ड्यूटी में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी
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