इमरजेंसी वाहनों को रास्ता नहीं देने पर , भरना पड़ेगा दस हजार रुपये का जुर्माना

फ्यूचर लाईन टाइम्स ,  01 सितम्बर 2019, रिपोर्टर राम अवध भगत,नई दिल्ली : रविवार से सड़क पर मोटरसाइकिल या कार लेकर निकलने वालों का अपेक्षाकृत सख्त नियमों से सामना होने वाला है। मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन संबंधी कई प्रावधान रविवार से ही लागू हो रहे हैं। ऐसे में मोटर ड्राइ¨वग में मामूली सी असावधानी या लापरवाही अब जेब पर बहुत भारी पड़ने वाली है। खासतौर पर बच्चों को टू-व्हीलर चलाते देखकर खुश होने वाले अभिभावकों को नए नियम बहुत भारी पड़ने वाले हैं। वाहन का रजिस्ट्रेशन तक रद हो जाएगा।इमरजेंसी वाहनों को रास्ता नहीं देने की स्थिति में 10 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा,अयोग्य होने के बावजूद वाहन चलाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना देय होगा।ओला, उबर जैसी कंपनियों के ड्राइवरों द्वारा नियमों के उल्लंघन पर एक लाख रुपये देय होंगे,ओवर स्पीडिंग के लिए 2 हजार रुपये तक का फाइन भरना होगा,बिना इंश्योरेंस गाड़ी सड़क पर निकालने पर दो हजार रुपये का जुर्माना देना होगा,बिना हेलमेट के वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर एक हजार रुपये का फाइन देना होगा साथ ही तीन महीने के लिए लाइसेंस रद कर दिया जाएगा,नाबालिग से सड़क पर हादसा होने पर उसके अभिभावकों को सजा होगी, साथ ही उनके वाहन का रजिस्ट्रेशन रद कर दिया जाएगा,ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर अब 100 की जगह 500 रुपये देने होंगे,अथॉरिटी द्वारा निर्धारित नियमों के उल्लंघन पर 500 की जगह दो हजार रुपये देने होंगे,अनधिकृत वाहन चलाने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना देना होगा, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपये जेब से ढीले करने पड़ेंगे


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