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गौतमबुद्धनगर में शासकीय अधिवक्ताओं के रिक्त पदों हेतु आगामी 26 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन।

मनोज तोमर ब्यूरो चीफ राष्ट्रीय दैनिक फ्यूचर लाईन टाइम्स गौतमबुद्ध नगरं।
गौतमबुद्धनगर, 07 जुलाई 2026।जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर ने बताया कि संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश शाशन न्याय अनुभाग 3 (नियुक्तियां)) दिनांक 05.06.2028 व शासनादेश द्वारा जनपद में जिला शासकीय अधिवक्ता (दीवानी) 01, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता 01 व पैनल अधिवक्ता (फौज०) 01 रिक्त पदो के सापेक्ष पैनल प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है। जनपद गौतमबुद्धनगर में जिला शासकीय अधिवक्ता (दीवानी )के (01) रिक्त पद को सापेक्ष नियुक्ति हेतु विधि परामर्शी निर्देशिका के प्रस्तर-7.03 में दिये गये प्राविधानों के अंतर्गत 7 जुलाई से 26 जुलाई 2026 की शाम 5:00 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। उन्होंने बताया कि जनपद गौतमबुद्धनगर में 01 जिला शासकीय अधिवक्ता (दीवानी), 01 सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज०) तथा 01  पैनल अधिवक्ता (फौज0) के रिक्त पदों पर आवेदन मांगे गए हैं।
अभ्यर्थी के लिये अर्हतायें निम्न प्रकार है-
1- जिला शासकीय अधिवक्ता (दीवानी) के पद हेतु न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव राजस्व न्यायालयों में वकालत करने का होना चाहिए ।
2- सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज०) के पद हेतु न्यूनतम 07 वर्ष का अनुभव राजस्व न्यायालयों में वकालत करने का होना चाहिए।
3- पैनल अधिवक्ता (फौज०) के पद हेतु न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव राजस्व न्यायालयों में वकालत करने का होना चाहिए।
4- आवेदक की आयु 59 वर्ष से कम होनी चाहिए।
5- आवेदक पहले किसी सरकारी या गैर सरकारी वैतनिक पद पर कार्यरत न हो। यदि कोई आवेदक ओथ कमिश्नर/नोटेरी/विवाह अधिकारी/एमिक्स क्यूरी/काजी या राजकीय आदाता अथवा किसी कालेज में पूर्ण कालिक प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हो तो उसे वर्तमान पद से त्यागपत्र देना होगा।
6- आवेदक एक शपथ पत्र अपने चरित्र, व्यवसायिक आचरण तथा सत्यनिष्ठा के सम्बन्ध में प्रस्तुत करेगा कि उसको कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है तथा वह किसी भी न्यायालय में दोष सिद्ध नहीं हुआ है और न ही उसके विरूद्ध कोई अभियोग किसी न्यायालय में विचाराधीन है।
7- सरकारी / शासकीय अधिवक्ता की आबद्धता की यह भी शर्त होगी कि उसको निजी प्रैक्टिस का का अधिकार नहीं होगा। सरकारी अधिवक्ताओं की आबद्धता निर्धारित अवधि के लिए व्यवसायिक आबद्धता के रूप में ही की जायेगी और राज्य सरकार/जिलाधिकारी को किसी भी समय बिना कारण बताये आबद्धता समाप्त करने का अधिकार होगा।
8- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के आवेदक अपने प्रार्थना पत्रों के साथ इसका उल्लेख करेगें तथा जाति सम्बंधित प्रमाणित प्रमाण पत्र भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेगें। 
9- आवेदक आवेदन पत्र के साथ अधिवक्ता पंजीकरण पत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र तथा शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपिया भी संलग्न करेगें।
10- आवेदक अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में तीन प्रतियों में प्रपत्र क व ख सहित कलेक्ट्रेट कार्यालय में नियत दिनांक तक किसी भी कार्य दिवस में प्रस्तुत कर सकते है। 
11- त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र पर विचार नही किया जायेगा।
12- निर्धारित दिनांक/समय के उपरान्त कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किया जायेगा।
सौजन्य से सूचना विभाग गौतमबुद्धनगर।

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