नोएडा। नोएडा प्राधिकरण ने आम जनता को सतर्क करते हुए सेक्टर-8 सर्किल के अंतर्गत आने वाले ग्राम सालारपुर, मंगोल और हाजीपुर के कई खसरों में भूमि खरीद-फरोख्त को लेकर महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि इन खसरों में किए गए अनेक निर्माण अवैध हैं तथा संबंधित भूखंडों पर किसी प्रकार का नक्शा स्वीकृत नहीं किया गया है।
प्राधिकरण के अनुसार कुछ व्यक्तियों एवं भू-माफियाओं द्वारा अधिसूचित एवं अर्जित भूमि पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण किया गया है। ऐसे मामलों में समय-समय पर ध्वस्तीकरण और सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं तथा कई मामलों में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है।
ग्राम सालारपुर खादर
खसरा संख्या: 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 723, 724, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 759, 760, 762, 763, 764, 779, 780, 795, 796, 797, 798
ग्राम मंगोल बेगमपुर
खसरा संख्या: 176, 178, 217, 221, 223, 225, 226, 247, 250, 251
ग्राम हाजीपुर
खसरा संख्या: 412
कुल प्रभावित खसरा संख्या: 52
इन खसरों पर नोएडा प्राधिकरण द्वारा किसी भी भवन/भूखंड का नक्शा स्वीकृत नहीं किया गया है तथा यहां किए गए निर्माण को अवैध बताया गया है। प्राधिकरण ने इन भूमि खंडों की खरीद-फरोख्त से पूर्व पूरी जांच-पड़ताल करने की सलाह दी है।
जारी सूचना के अनुसार ग्राम सालारपुर, मंगोल बेगमपुर और हाजीपुर के दर्जनों खसरा नंबर इस श्रेणी में शामिल हैं। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि इन भूखंडों पर किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, सीवर, सड़क और नाली उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी।
नोएडा प्राधिकरण ने नागरिकों से अपील की है कि संबंधित खसरों में किसी भी प्रकार की खरीद-फरोख्त अथवा निवेश करने से पहले प्राधिकरण से भूमि की वैधानिक स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त करें। अधिकारियों ने कहा कि भविष्य में किसी प्रकार के कानूनी विवाद या वित्तीय नुकसान की स्थिति में इसकी पूरी जिम्मेदारी क्रेता और विक्रेता की होगी।
प्राधिकरण की इस चेतावनी को क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों और भू-माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही आम लोगों से सतर्क रहकर ही संपत्ति में निवेश करने की अपील की गई है।
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