थाना जीआरपी पुलिस गाजियाबाद द्वारा सजा चिन्हित 2 अपराधियो को किया गिरफ्तार ।


राजेंद्र चौधरी दैनिक फ्यूचर लाइन टाईम्स संवाददाता गाजियाबाद  

गाजियाबाद।थाना जीआरपी गाजियाबाद के प्रभारी निरीक्षक श्री अनुज मलिक के कुवाल नेतृत्व में थाना जीजारपी गाजियाबाद के चिन्हित अभियोग संख्या 353/17 बाद संख्या 532/17 धारा 398,401,414 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट में अभियुक्त। डेविड जपणे सुनील कुमार गौतम पुत्र गाँधी निवासी ग्राम पट्टी थाना अमारी जनपद इलाहाबाद 2. अरमान रजा पुत्र हसन नियां ग्राम जौली थाना भोपा जनपद मुजफ्फर नगर को माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ 16) से प्रबल पैरवी कराकर सम्बंधित विभाग जिला कारागार व जिला संयुक्त निदेशक कार्यालय से समन्वय स्थापित कर ADOC श्री संार को नियुक्त कराकर प्रभारी निरीक्षक श्री अनुज मलिक व का0 1064 सचिन पवार पैरोकार व कोर्ट मुहर्रिर विनय यादव के द्वारा अभियुक्त 1. डेविड उर्फ सुनील कुमार गौतम पुत्र गाँधी निवासी ग्राम पट्टी थाना अभारी जनपद इलाहाबाद 2. अरमान रजा पुत्र हसन मियां ग्राम जौली थाना भोपा जनपद मुजफ्फर नगर को धारा 398 भादवि में 07-07 वर्ष का कारावास एवं 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से व धारा 401 भादवि में 03-03 वर्षे सश्रम कारावास व 05-05 हजार रुपये के अर्थ दण्ड व धारा 414 भादवि में 03-03 वर्ष सश्रम कारावास व 05-05 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से व धारा 4/25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत 03-03 वर्ष के दण्ड से दण्डित कराये जाने के सम्बंध में।

कार्यवाही

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या डीजी-सात एचसी विविध-निर्देश/2023 दिनांक 23.06.2023 के अनुक्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक रेलवे महोदय श्री आशुतोष शुक्ला के आदेशानुसार माननीय न्यायालय में विचाधीन अभियोगों से चिन्हित कर अभियोग में प्रभावी मानीटरिंग पैरवी कर चिन्हित से सम्बन्धित अपराधियों को सजा कराये जाने के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमान पुलिस उपाधीक्षक रेलवे गाजियाबाद श्री सुदेश कुमार गुप्ता के निर्देशन में थारा जीआरपी गाजियाबाद के प्रभारी निरीक्षक श्री अनुज मलिक के कुशल नेतृत्व में थाना जीआरपी गाजियाबाद के एक चिबन्हित अभियोग संख्या 353/17 बाद संख्या 532/17 धारा 398,401,414 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट में अभियुक्त 1. डेविड उर्फ सुनील कुमार गौतम पुत्र गाँधी निवासी ग्राम पट्टी थाना अमारी जनपद इलाहाबाद 2. अरमान रजा पुत्र हसन मियां ग्राम जौली थाना भोपा जनपद मुजफ्फर नगर को माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ALDJ 16) से प्रबल पैरवी कराकर सम्बंधित विभाग जिला कारागार व जिला संयुक्त निदेशक कार्यालय से समन्वय स्थापित कर ADGC श्री संजीव कुमार को नियुक्त कराकर प्रभारी निरीक्षक श्री अनुज मलिक व का0 1064 सचिन पवार पैरोकार व कोर्ट मुहर्रिर विनय बादव के द्वारा अभियुक्त। डेविड उर्फ सुनील कुमार गौतम पुत्र गाँधी निवासी ग्राम पट्टी थाना अमारी जनपद इलाहाबाद 2. अरमान रजा पुत्र हसन मियां ग्राम जौली थाना भोपा जनपद मुजफ्फर नगर को धारा 398 भादवि में 07-07 वर्ष का कारावास एवं 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से व धारा 401 भादवि में 03-03 वर्षे सश्रम कारावास व 05-05 हजार रुपये के अर्थ दण्ड व धारा 414 भादवि में 03-03 वर्षे सश्रम कारावास व 05-05 हजार रुपये के अर्थ दण्ड से व धारा 4/25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत 03-03 वर्ष के दण्ड से दण्डित कराकर सजा करायी गयी


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