शिक्षित युवा बेरोजगारों को स्वरोजगार

शिक्षित युवा बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत दिया जायेगा ऋण।


बी एन सिंह ने जनपद के समस्त शिक्षित युवा बेरोजगारों का आहवान करते हुये उन्हें जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत जनपद के शिक्षित युवा बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण दिया जायेगा, ताकि उनके द्वारा अपना व अपने परिवार का आर्थिक विकास किया जा सकें और ज्यादा से ज्यादा युवाआंे को स्वरोजगार से जोड़ा जा सकें।


उन्होंने उक्त योजना के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी देते हुये बताया कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत पात्रता रखने वाले पुरूष/महिला उद्यमियांे से निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहे है। संचालित योजना का लाभ उठाने के लिए अभ्यर्थी की आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए व हाई स्कूल उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो, आवेदक द्वारा पूर्व मे संचालित प्रधानमंत्री रोजगार योजना, वर्तमान में प्रधानमंत्री रोजगार सजृन कार्यक्रम, समाजवादी युवा स्वरोजगार योजना या केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य किसी स्वरोजगार योजना के तहत लाभ प्राप्त न किया गया हो एवं किसी भी सरकारी संस्था/बैंक का डिफाल्टर न हो।
सिंह ने यह भी बताया कि उक्त योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक द्वारा पात्रता की शर्ताे को पूर्ण किए जाने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है तथा सामान्य वर्ग के लाभार्थी को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत् व विशेष श्रेणी के लाभार्थी, अनु0जाति, जनजाति, अन्य पिछडा़ वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला एवं विकलांगजन को परियोजना लागत का 5 प्रतिशत् अनुदान राशि के रूप जमा कराना होगा। उक्त संचालित योजना के तहत राष्ट्रीयकृत बैंको, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको व अन्य शेडयूल्ड बैंको द्वारा वित्त पोषण किया जायेगा। अतः उक्त योजना के सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए जिला उधोग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र गौतमबुद्धनगर में हैल्प डैस्क स्थापित किया गया है, जहाॅ पर किसी भी कार्यदिवस में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर सकतें है।-राा


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